27 जून को हरिद्वार के इस क्षेत्र में लगेगी धारा 144, उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।

प्रशासन हरिद्वार
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हरिद्वार 24 जून, 2024: नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार कुश्म चौंहान ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक 64 दिनांक 10 जून, 2024 के अनुसार राजकीय औद्योगिक पशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-2) परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन दिनांक 27 जून, 2024 (गुरुवार) को प्रथम सत्र पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पर किया जायेगा।
परीक्षा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 सी०आर०पी०सी० लागू किये जाने के निर्देश दिये गये है, जो निम्न प्रकार हैं- परीक्षा केन्द्र का नाम- परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार , परीक्षा का दिनांक-27 जून, 2024 (गुरुवार), पूर्वान्ह 10.00 बजे से मध्यान 12.00 बजे तक, विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य (श्रेणी-2) परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की जायेगी।
इस परीक्षा को को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने जाने के दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए परीक्षा केन्द्र एवं उनके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार धारा 144 सी०आर०पी० सी० के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किए गये है। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति इन परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा, निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, भारत सरकार / राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह प्रतिबंध उपरोक्त दिनांक 27.06.2024 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के लागू होंगे।

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