निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलम्ब के दृष्टिगत प्रशासकों का कार्यकाल, 03 नाह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गान् जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने की थी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस आशय का पत्र उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया गया है।
जिसके अनुसार
उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग-3 संख्या-/IV(3)/2024-11(3निर्वा०)/2017 देहरादून: दिनांक ०२ जून, 2024 अधिसूचना
नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 01.12.2023 को समाप्त होने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना संख्या-2033/IV(3)/2023-11/3निर्धार्था)/ 2017, दिनांक 30.11.2023 एवं अधिसूचना संख्या-2034/IV(3)/2023-11(3निर्वा०) /2017, दिनांक 30.11.2023 द्वारा प्रदेश के नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित पद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचारसंहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलम्ब के दृष्टिगत प्रशासकों का कार्यकाल, 03 नाह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गान् जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने की थी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।