राज्य में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद 19 अप्रैल को मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक इन नियमों का पालन करना होगा ।

उत्तराखंड प्रशासन
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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने आज सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक मतदान होना है। राज्य में बुधवार सायं 05ः00 बजे से चुनाव प्रचार करने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व 17 अप्रैल 2024 को सायं 05ः00 बजे के बाद से समाचार पत्रों में कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संगठन या व्यक्ति को कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी से अनुमति/प्रमाणन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल अथवा मतदान दिवस से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ओपिनियन पोल करना और उसका प्रकाशन/प्रसारण प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि राज्य में आज सायं 05 बजे से मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना के दिवस पर ड्राई डे घोषित किया गया है। 07 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में 05 मई सायं 06 बजे से 07 मई को सायं 06 बजे तक बरेली से लगे हुए राज्य के उधमसिंह नगर क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में और उत्तराखण्ड से लगे हुए उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में जहां पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला है, उन क्षेत्रों में 17 अप्रैल 2024 को सायं 05 बजे से लेकर 19 अप्रैल 2024 को सायं 06 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दृष्टिगत अन्य राज्यों में विभिन्न चरणों में होने वाले मतदान के दौरान उनकी सीमा से उत्तराखण्ड के जो जनपद लगे हैं, उन जनपदों की 03 किमी की परिधि के भीतर ही ड्राई डे प्रभावी होगा।
उन्होंने बताया कि मतदान से 02 दिन पहले प्रस्थान करने वाली पोलिंग पार्टियों का आज प्रस्थान हुआ है। मतदान से तीन दिन पहले प्रस्थान करने वाली 12 पोलिंग पार्टियों ने कल प्रस्थान किया था। सभी पोलिंग पार्टियों द्वारा अपने प्रस्थान की सूचना पीडीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।

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