गर्भवती विवाहिता की मृत्यु के संबंध में दर्ज मुकदमे में करीब 1 साल की जांच के बाद झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ और मृतका के ससुरालियों को पुलिस ने दी क्लीन चिट। हरिराम पुत्र नकली राम निवासी ग्राम अमरपुर काजी थाना भगवानपुर हरिद्वार ने थाना लक्सर पर 15 फरवरी 2023 को अपनी पुत्री रेशु देवी उम्र 23 वर्ष को उसके ससुराल पक्ष कुलदीप (पति) पुत्र महिपाल, सोमती देवी पत्नी महिपाल (सास), आकाश (देवर) के द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने व मृतिका रेशु के गर्भवती होने पर उसका ईलाज झोलाछाप डाक्टर से कराए जाने के कारण रेशु की मृत्यु होने के संबंध में मु0अ0सं0-49-2023 धारा 304 (ए) भा0द0वि0 बनाम कुलदीप आदि पंजीकृत कराया था।
योर लक्सर निहारिका सेमवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान तथा दस्तावेजी साक्ष्य संकलन से मृतिका के ससुराल पक्ष के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध न पाते हुए विवेचना से उनका नाम पृथक किया गया। विवेचना में मृतिका का ईलाज डाक्टर भीमराव अम्बेडकर चैरिट्रेबिल अस्पताल दाबकी मोड लक्सर हरिद्वार मे होना पाया गया। जाँच में पता चला कि मृतक विवाहिता का इलाज कर रहे भीमराव अंबेडकर चेरिटेबल अस्पताल दाबकी मोड़ लक्सर के संचालक ईश्वर पाल के पास अस्पताल का कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं था और ना ही मेडिकल संबंधी कोई डिग्री थी। इस प्रकार उसका इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टर को धारा 304 420 भा० दं० वि० के तहत जेल भेजा गया। सीएमओ हरिद्वार द्वारा उक्त अस्पताल को सील किए जाने का भी समाचार है मुकदमे में गिरफ्तार आरोपित का नाम ईश्वर पाल सिंह पुत्र श्यामलाल निवासी महेश्वरी पोस्ट दाब की कला लक्सर हरिद्वार संचालक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल अस्पताल