उत्तर प्रदेश के बदायूं में सदर तहसील के एसडीएम ने राज्यपाल के नाम समन जारी कर उन्हें हाजिर होने का आदेश दे दिया. जैसे ही आदेश की कॉपी वायरल हुई हड़कंप मच गया. जिसपर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की ओर से उनके सचिव द्वारा डीएम को पत्र भेजकर चेतावनी जारी की गई है.
बदायूं के जिलाधिकारी (डीएम) इस पत्र में लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है. फिर भी एसडीएम ने विधि-व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल के नाम समन जारी कर 18 अक्टूबर को SDM कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर होने का आदेश दे दिया.उत्तर प्रदेश के एक एसडीएम ने राज्यपाल को भेजा समन
उत्तर प्रदेश में बदायूं के एक उप जिलाधिकारी सदर (एसडीएम) द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश देने का मामला सामने आया है मनोज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि राज्यपाल के सचिवालय का एक पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि एसडीएम सदर (न्यायिक) विनीत कुमार की अदालत से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत राज्यपाल को समन जारी किया गया था। राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर को भेजे गये पत्र में जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर दिलाया था कि राज्यपाल को समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता और यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी को बताया जाए कि यह धारा 361 का उल्लंघन है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। डीएम ने बताया कि सदर तहसील के एसडीएम विनीत कुमार को राज्यपाल कार्यालय (राजभवन) के पत्र और चेतावनी से अवगत करा दिया गया है।