उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाइकोर्ट ने रोक हटाई , पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने जुलाई माह में चुनाव कराने की बात कही।

उत्तराखंड

पंचायत चुनाव को लेकर आज सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली ।उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाइकोर्ट ने रोक हटाई , रोक हटने के बाद पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने चुनाव कराने को लेकर जानकारी दी और कहा कि जुलाई माह में ही चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव को लेकर नया शेड्यूल जल्द किया जायेगा जारी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का इंतजार है।ऑर्डर पढ़ने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा. हाईकोर्ट ने भले ही पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया हो. लेकिन सीटों के आरक्षण और तमाम अन्य मामलों को लेकर सरकार को नोटिस भी किया है, जिसका तीन हफ्तों में सरकार को जवाब देना है. यानी कि अब चुनाव जुलाई तय में हो सकेंगे और पूर्व में जारी आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव होंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है।
राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।  कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।

आज की सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी।

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