नागर निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर उत्तराखण्ड शासन की ओर से 23 जनवरी 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। शासन द्वारा प्रेषित पत्र में कहा गया है श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1688 एवं 1689/ रा०नि०आ० अनु0-3/1379/2013 (2024), दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के कम में राज्य के नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2024-25 हेतु राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों / मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 23 जनवरी, 2025 (दिन बृहस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।