उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौग़ात दी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए अब 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनधारकों को भी चार प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति के बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि उक्त कार्मिकों को 01 जुलाई, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी। उक्त वर्णित शतों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक: 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान आदेश जारी कर दिया गया है, देखिए