बिलकिस बानो के दोषी फिर जाएंगे जेल, दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश।गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ दुष्कर्म हुआ था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जिसमें सरकार द्वारा दी गई छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। आज
सोमवार को इस मामले में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की विशेष पीठ ने फैसला सुनाया। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार ने पिछले साल मामले में 11 दोषियों को रिहा किया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा। पीठ ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए कहा कि गुजरात राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग सत्ता पर कब्जा और सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीठ ने कहा कि यह इस अदालत का कर्तव्य है कि वह मनमाने आदेशों को जल्द से जल्द सही करे और जनता के विश्वास की नींव को बरकरार रखे। दरअसल गुजरात दंगे के दौरान हत्या तथा बिलकिस बानो के साथ रेप के दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया था। जोश में कुछ लोगों ने बलात्कारियों का स्वागत किया गया और मालाएं पहनाई जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ता चला गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने आज सोमवार को गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि बलात्कारियों को फिर से जेल में डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। कोर्ट के इस निर्णय का इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने स्वागत किया है, जबकि भाजपा सन्न है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश के पता चल गया कि अपराधियों को कौन संरक्षण देता है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए ‘न्याय की हत्या’ की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। बिलकिस बानो का अथक संघर्ष, अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है।
गुजरात के युवा दलित नेता और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि बिल्किस बानो के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया हैं। जिन बलात्कारियों को गुजरात की भाजपा सरकार ने रिहा किया था उन्हें अब 2 हफ़्ते के भीतर खुद को जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करना होगा पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा कि बिलकिस बानो के साथ दरिंदगी करने वालों की रिहाई ऐसे ही नहीं हुई थी। पूरी प्लानिंग के साथ उन ग्यारह हत्यारों और बलात्कारियों को जेल से छोड़ा गया था। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति से ये फैसला हुआ था। सीपीएम की वृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैंसले का स्वागत किया है। उधर भाजपा के नेता सन्न हैं। अभी किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है।