पिटबुल नस्ल के कुत्ते के हमले से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल, कुत्ते के मालिक के विरुद्ध केस दर्ज, रुड़की की घटना।

समस्या हरिद्वार

पिटबुल नस्ल के कुत्ते के हमले से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं इस मामले में डॉग के मालिक के खिलाफ बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस को तहरीर दी है ,पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस ने एम्स ऋषिकेश जाकर बुजुर्ग महिला का बयान दर्ज किया है।
रूड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा निवासी संजय पुत्र भोपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी माता केला देवी शुक्रवार की दोपहर कोतवाली क्षेत्र में ही पोस्ट ऑफिस वाली गली में अपने किसी जान पहचान वाले शख्स के यहां किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में रंजीत नाम के व्यक्ति का मकान था। रंजीत ने पिटबुल नस्ल के कुत्ते पाले हुए है, जैसे ही उनकी माता रंजीत के मकान के सामने पहुंची तो पिटबुल डॉग ने बाहर आकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी माता गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद लहूलुहान हालत में उन्हें रुडकी के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने उनकी हालत को गंभीर मानते हुए हायर सेंटर ऋषिकेश के एम्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस को तहरीर देकर डॉग के मालिक पर कार्यवाई करने की मांग की है। पुलिस अब तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है साथ ही पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सरकारी अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर वंदना ने बताया कि पीड़ित महिला पर कुत्तो ने हमला कर दिया था जिसमें महिला पूरी तरह से घायल हो गयी। साथ ही साथ महिला के पूरे शरीर पर घाव के निशान है। सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आर के सकलानी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। अक्सर अपने कुत्तों के हमले से उसके मालिक पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसके लिए बाकायदा कानूनी नियम हैं. IPC की धारा 289 (पशुओं के संबंध में लापरवाही पूर्ण व्यवहार) के और अन्य धाराओं के तहत हाल ही गुड़गांव और गाजियाबाद में हुई घटना में मामला दर्ज किया गया.
इसके तहत कारावास की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार मालिकों को अपने कुत्ते की ताकत और व्यवहार को ध्यान में रखना होगा और उसे नियंत्रित करना होगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *