जिला प्रशासन ने हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23  गांवों में भूमि खरीद-फरोख्त और  उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाई।

प्रशासन हरिद्वार

एनएच-334ए चौड़ीकरण के लिए 23 गांवों में भूमि खरीद-फरोख्त और भूमि उपयोग परिवर्तन पर रोक।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334ए (पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार) के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 प्रभावित गांवों में भूमि संबंधी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है।

        जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत की गई है।
  
     जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-334ए के चौड़ीकरण से प्रभावित हरिद्वार और लक्सर तहसील के कुल 23 गांव इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे जिनमें 18 गांव हरिद्वार तहसील के अंतर्गत टिक्कमपुर, मोहम्मदपुर कुन्हारी, जसोधरपुर, बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर, बाणगंगा नंबर-2, धमोली उर्फ खेरवाला, शाहपुर शीतलाखेड़ा, भवानीपुर जमालपुर, मुस्तफाबाद, पदार्थ उर्फ धनपुरा, फेरुपुर रामखेड़ा, कटारपुर अलीपुर, किशनपुर, जियापोता, नूरपुर पंजनहेड़ी, जमालपुर कला, मिस्सरपुर मुस्तहकम तथा जगजीतपुर एवं तहसील लक्सर के अंतर्गत फिदाईपुर, सुल्तानपुर आदमपुर, पुंडरीपुर उर्फ पीपली, बुड़्डाखेड़ा मीमला तथा अकबरपुर ऊद में अब कृषि भूमि का गैर-कृषि भूमि में परिवर्तन (लैंड यूज़ चेंज), भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, बैनामा एवं भूमि की प्रकृति में परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।

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