महिलाओं की सुरक्षा के लिए है कई कानून-सिमरनजीत कौर,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस।

सामाजिक हरिद्वार

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्देशानुसार व जनपद
न्यायाधीश-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार  नरेन्द्र दत्त के आदेशानुसार
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
हरिद्वार द्वारा महिला महाविद्यालय डिग्री काॅलेज कनखल, हरिद्वार में एक विधिक साक्षरता एवं
जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सचिव सिविल जज
(एस0डी0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार  सिमरनजीत कौर रही। इस अवसर
पर काॅलेज की छात्राओं द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता के द्वारा अपनी कला
का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बालिकाओ के अधिकारो  से सम्बन्धित कला कृतियाॅ बनाई गई,
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लाॅ इन्र्टन दिव्य अग्रवाल, खुशी शर्मा, मानसी गौयल
और कंचन शर्मा के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिलाओं से सम्बन्धित अपराधो के
बारे में, भू्रण हत्या, दहेज निषेध अधिनियम व कविता के माध्यम से जानकारी प्रदान की ङगयी।
रमन कुमार सैनी एडवोकेट के द्वारा बालिका दिवस मनाने के उद्देश्य व जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण से प्रदान की जा रही निशुल्क विधिक सहायता तथा कार्यो के बारे में और नालसा
टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में जानकारी दी गयी। मुख्य अतिथि  सिमरनजीत कौर द्वारा
पोक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिलाओं से सम्बन्धित अपराध व प्रतिकर योजना,
साइबर क्राइम आदि के बारे में जानकारी प्रदान करायी गयी साथ ही साथ इस अवसर पर
‘‘दहेज को कहें ना‘‘ के अभियान का भी आगाज किया गया। अन्त में प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय
चयनित कर व सभी प्रातिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा  प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया
गया।
इस अवसर पर काॅलेज की प्रबंधक समिति की सचिव डॉ वीणा शास्त्री, प्राचार्य
डाॅ0 गीता जोशी, व अन्य समस्त प्रोफेसर व काॅलेज के समस्त स्टाफ व काफी संख्या
में छात्राएँ उपस्थित रही। प्रोफेसर प्रेरणा द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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