अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कोर्ट मोहर्रिर रुड़की को किया निलम्बित
फरार मुलजिम को धारा 138 NI Act में कोर्ट ने सुनाई थी 01 साल की सजा
कोर्ट मोहर्रिर की अभिरक्षा से अभियुक्त के फरार होने के तथ्य आए थे प्रकाश में
एड0 एसपी/सीओ रुड़की को एक सप्ताह के भीतर जांच आख्या उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
ज्ञात रहे कि कल दिनांक 16/01/2026 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की द्वारा धारा 138 NI Act में प्रचलित एक परिवाद में आरोपी को 01 साल की सजा सुनाई गई थी तथा पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था।कोर्ट द्वारा सजा सुनाते ही आरोपी नीरज गोस्वामी रहमतपुर मौका पाकर फरार हो गया था।उक्त आरोपित कल सांय कोर्ट मोहर्रिर की हिरासत से फरार हुआ था। कोर्ट मोहर्रिर द्वारा उक्त संबंध में कोतवाली गंगनहर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
लापरवाही दिखने पर एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रथम दृष्टिया लापरवाही पाए जाने पर कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
एस एस पी डोबाल द्वारा उक्त प्रकरण की प्रारंभिक जांच कर विस्तृत तथ्यात्मक जांच आख्या 01 सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के लिए एडिशनल एसपी/ सीओ रुड़की को निर्देश जारी किए गए हैं।

