हरिद्वार। दो अलग-अलग स्थानों से स्मैक सहित पकड़े जाने के दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 11अगस्त 2023 को कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक आशीष नेगी अपनी सहकर्मियों के साथ भूमा निकेतन घाट ठोकर नम्बर -12 के पास से आरोपी आलोक गौसाई पुत्र चांद प्रकाश गौसाई निवासी जोगिया मंडी, हर की पेड़ी, निकट कांगड़ा मंदिर, हरिद्वार को पकड़ा था। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 14.10 स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल के भिजवा दिया था । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न आरोपी आलोक गौसाई की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने मदन शर्मा पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम हरिपुर कलां, रायवाला देहरादून की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। पुलिस ने आरोपी मदन शर्मा से 51.68 ग्राम स्मैक सहित पकड़ा था। कोतवाली रानीपुर पुलिस ने आरोपी को शिवालिक नगर से पकड़ा था।