उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें मेयर, अध्यक्ष, पार्षद और सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं।
इस पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि सभी निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे. मंत्री ने बताया कि सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में निकाय चुनाव में विजय पाने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सहित निगम के पार्षद, सभासदों की शपथ 7 फरवरी तक दिलाई जाएगी।
इस बीच, उत्तराखंड शासन के अपर सचिव गौरव कुमार द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र आया है।
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश की सभी नगर निकायों में चुनावी परिणामों के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे, जो सात फरवरी तक पूरे होंगे।
पत्र में कहा गया है कि इस दौरान सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में जीत हासिल करने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और निगम के पार्षदों एवं सभासदों को शपथ दिलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि यह समारोह प्रदेशभर में एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जिससे निकाय चुनावों के परिणामों को आधिकारिक रूप से मान्यता मिल सके।
नगर निगम अधिनियम, 1959 की चारा 85 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 43 ध में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उका तिथि से 07 दिवस के भीतर नव निर्वाचित बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत करते हुए बैठक से पूर्व सभी नव निर्वाचित नगर प्रमुख/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष नगर निगम के पार्षद तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के रामासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया तद्नुसार अपने स्तर से सम्बन्धित नगर निकायों के नगर आयुक्तों तथा अधिशासी अधिकारियों को भी निर्धारित अवधि के भीतर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
इसलिए उत्तराखंड के प्रत्येक नवनिर्वाचित निकायों में शपथ ग्रहण 7 फरवरी तक होना आवश्यक है।