नगर निगम हरिद्वार और नगर निगम रुड़की के मेयर और पार्षदों को जिलाधिकारी हरिद्वार शपथ दिलाएंगे ।जनपद हरिद्वार के सभी निकायों के मेयरों,नगर पालिका अध्यक्षों,नगर पंचायत अध्यक्षों ,पार्षदों , सभासदों और वार्ड मेंबरों को 7 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी शासन द्वारा आज जारी अधिसूचना के अनुपालन में जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने
नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रमुखों ,सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए जारी पत्र में कहा हैकि अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग-3, देहरादून के पत्र संख्या-179/IV-3/2024-11(03 निर्वा०) / 2024 दिनांक 05.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि शहरी स्थानीय निकायों में सामान्य निर्वाचनोपरान्त नव निर्वाचित नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के नव निर्वाचित बोर्ड के गठन के संबंध में अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2025 को निर्गत की गयी है।
नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 85 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 43 घ में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उक्त तिथि से 07 दिवस के भीतर नव निर्वाचित बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत करते हुए बैठक से पूर्व सभी नव निर्वाचित नगर प्रमुख/नगर पालिका अध्यक्ष / नगर पंचायत अध्यक्ष / नगर निगम के पार्षद तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय के संबंध में है।
नव निर्वाचित नगर प्रमुख/नगर पालिका अध्यक्ष / नगर पंचायत अध्यक्ष / नगर निगम के पार्षद तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया है।