राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक लागू की गयी आदर्श आचरण संहिता लागू को तत्काल प्रभाव से (नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी तथा नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर एवं किच्छा को छोड़कर) समाप्त कर दी गई है।सुशील कुमारराज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-1690/रा०नि०आ०-3 1379/2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी तथा नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर एवं किच्छा को छोड़कर) में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता लागू की गयी थी। प्रसंगरत निर्वाचन की मतगणना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उक्तानुसार प्रभावी आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।