उत्तराखंड शासन ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की नियमावली जारी की, देखिए 9 पेज की विस्तृत नियमावली।

Dehradun उत्तराखंड प्रशासन

नगर निगम चुनाव के लिए उत्तराखंड शासन ने आरक्षण के लिए विस्तृत नियमावली जारी की है उत्तराखंड शासन के उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल, द्वारा निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय को
स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में कई पेजों की नियमावली भेजते हुए कहा है कि
उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-1/260831 / 2024, दिनांक 12.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 एवं पत्र संख्या- 1/260832/2024, दिनांक 12.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 का प्रख्यापन कर दिया गया है।

2- अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में नगर पंचायतों / नगर पालिकाओं / नगर निगमों में स्थानों एवं पदों के आरक्षण निर्धारण किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही की सकें।

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