नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, हर गिरी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 15.05.2026 के अनुसार NEET (UG)-2026 का पुनः आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दिनांक 21 जून, 2026 (रविवार) को दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.15 बजे (IST) तक जनपद हरिद्वार के नगर क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार स्थित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं।
परीक्षा निम्नवत केंद्र पीएम श्री गर्वनमैंट गर्ल्स इण्टर कालेज, निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार, पन्नालाल भल्ला म्यू० इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार पर आयोजित होगी।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, हर गिरी ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।
वहीं तहसील रूड़की क्षेत्रान्तर्गत निम्न परीक्षा केन्द्रों पर 200 मीटर की परिधि के भीतर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा (163 बी०एन०एस०एस०) लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
परीक्षा केंद्रों आर्मी पब्लिक स्कूल नं0-1 रूड़की, पता अपोजिट सपर मार्केट बीईजी एंड सेन्टर रुड़कीं, श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या इण्टर कॉलेज रुड़की पता पश्चिम अम्बर तालाब, निकट नेहरू स्टेडियम रुड़की, बलवंत सिंह मुखिय (बी०एस०एम०) इण्टर कॉलेज रुड़की। पता-ओल्ड रेलवे रोड निकट बीएसएम चौक रुड़की,
अटल उत्कृष्ट गर्वनमेंट इंटर कालेज रूड़की। पता निकट आफिसर्स मैस, बीईजी एंड सेन्टर रूड़की, आर्मी पब्लिक स्कूल नं0-2 रुड़की निकट आफिसर्स मैस बीईजी एंड सेन्टर रूडकी, श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इण्टर कॉलेज रुड़की लाल कुर्ती कैन्ट ऐरिया रुड़की, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नं0-2 रूड़की। पता-खंजरपुर बीईजी एंड सेन्टर रुड़की, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नं0-1 रुड़की। पता-खंजरपुर बीईजी एंड सेन्टर रुड़की पर आयोजित होगी।
परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं।
जॉइंट मजिस्ट्रेट हरिद्वार, दीपक रामचंद्र शेट ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है।
हरिद्वार नगर क्षेत्र एवं रुड़की के उक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।
परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।
उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

