वाहन को समर्पण(surrender) अवधि के दौरान निर्धारित स्थल से हटाकर कहीं ओर खड़ा करने वालों के विरूद्ध परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई।

प्रशासन समस्या हरिद्वार

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने अवगत कराया है कि  क्षेत्र में वाहन समर्पण अवधि के दौरान निर्धारित स्थल से हटकर कहीं और खड़े पाए जाने की शिकायतों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। समर्पण के समय वाहन स्वामियों द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वाहन निर्धारित अवधि तक निर्दिष्ट स्थान पर ही खड़ा रहेगा। परंतु हाल ही में निरीक्षण एवं प्राप्त रिपोर्टों में कई वाहनों के घोषित स्थान से हटे होने की पुष्टि हुई है।
इस संबंध में अब तक 20 वाहन स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस में संबंधित स्वामियों से एक माह की GPS ट्रैकर रिपोर्ट (location history, travel time, stops आदि) सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान अधिनियम, 2003 की धारा 12(2) के अंतर्गत कर एवं दण्ड की कार्रवाई की जाएगी।
विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी तथा समर्पण अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जाएंगे।

        परिवहन विभाग सभी वाहन स्वामियों से अपेक्षा करता है कि वे समर्पण सम्बन्धी शर्तों एवं घोषित स्थान का पालन करें, अन्यथा प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *