भीमगोडा में स्थित रामलीला भवन और भूमि को नगर निगम हरिद्वार ने अपने अधिकार में लिया।

समस्या हरिद्वार

नगर निगम हरिद्वार ने भीमगोडा क्षेत्र में स्थित रामलीला भवन और भूमि संपत्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इस कार्रवाई को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया।

उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया कि वर्ष 2023 में न्यायालय नियत प्राधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कोर्ट द्वारा आदेश जारी कर उक्त स्थल पर अवैध व्यवसायिक गतिविधियों, अवैध पार्किंग तथा किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नगर निगम तथा पुलिस प्रशासन क्षेत्र में इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने हेतु सख्त कार्रवाई करें।

उन्होंने बताया कि नगर निगम की संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा 13 नवम्बर 2025 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया उक्त क्षेत्र में अवैध निर्माण तथा विवाह आदि व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, जबकि इसके लिए किसी सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस पर नगर निगम ने समिति अध्यक्ष को नोटिस जारी कर सभी अनधिकृत गतिविधियां तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गये थे। इसके बावजूद जब पुनः निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि सभी गतिविधियां बिना अनुमति के बदस्तूर जारी थीं।

श्री गोस्वामी ने बताया कि नगर निगम की टीम ने दोबारा निरीक्षण के दौरान पाया कि नगर निगम द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा हैं जिसको देखते हुए नगर निगम ने अपनी सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने के लिए एक विशेष टीम गठित कर 06 दिसंबर 2025 को कार्यवाही करते हुए उक्त सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लिया। नगर निगम की संयुक्त टीम ने पुलिस प्रशासन की मदद से भवन व भूमि को अपने अधिकार में ले लिया, भवन में मौजूद सभी कमरे निगम के अधिकार में है।

उप नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम ने अपनी सम्पत्ति व भवन को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही के दौरान संयुक्त टीम में उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त (कर अनुभाग), सहायक नगर आयुक्त (योजना अनुभाग), अवर अभियंता, संपत्ति लिपिक, कर एवं राजस्व निरीक्षक शामिल रहे। भवन को अपने अधिकार मे लेने के बाद नगर निगम ने प्रस्तावित किया हैं कि उक्त भवन को वार्डो की सफाई व्यवस्थ्था के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के तौर पर उपयोग में लिया जाएगा। जिससे स्थानीय नागरिकों को वार्ड में ही नगर निगम स्वास्थ्य अनुभाग से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

उन्होंने बताया कि उक्त कार्रवाई के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में अन्य 06 व्यक्तियों के अवैध कब्जों की पैमाइश भी की गई है। नगर निगम अब उन्हें नोटिस जारी करेगा एवं आगे की विधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

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