सीबीआई कोर्ट ने भाजपा विधायक आदेश चौहान को 6 महीने जेल की सजा सुनाई , तीन पुलिस कर्मियों को भी सजा, जानिए क्या असर पड़ेगा उनकी विधायकी पर।

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सीबीआई कोर्ट ने हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक  आदेश चौहान उनकी भांजी दीपिका चौहान के साथ दो इंस्पेक्टर अरविंद रौतेला और दिनेश कुमार को सजा सुनाई है। विधायक आदेश चौहान को 6 महीने की उनकी भांजी दीपिका चौहान को 6 महीने की और दो इंस्पेक्टर राजेंद्र रौतेला और दिनेश कुमार को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है ।
विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़े केस में एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है. विधायक पर भांजी के पति को पीटने का आरोप था, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.आदेश चौहान हरिद्वार जिले से भाजपा विधायक हैं। कोर्ट ने विधायक और भतीजी दीपिका के साथ अन्य तीन को दोषी करार दिया है।

बताया जा रहा है कि वर्ष 2009 में गंगनगर थाने में आदेश चौहान की भांजी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। भांजी के पति मनीष चौहान ने आरोप लगाया था कि उसे पुलिस कस्टडी में आदेश चौहान और पुलिस वालों द्वारा प्रताड़ित किया गया था जिसकी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। पीड़ित मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौपी थी। सीबीआई जांच में पाया गया कि मनीष पर आरोप झूठे थे।मामले में तीन पुलिस के कर्मचारी भी शामिल थे. जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की पहले ही मौत हो चुकी है. पुलिस के दो जवान दिनेश और राजेंद्र को भी सजा हुई है। 
फिलहाल विधायक और उनकी भांजी और दोनों इंस्पेक्टर को जमानत मिल गई है।इस मामले में भाजपा विधायक आदेश चौहान ने कहा कि यह उनके परिवार का मामला है और उनकी भांजी के साथ हुए पारिवारिक उत्पीड़न के मामले में वह मामले में शामिल रहे हैं।विधायक ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अब अपील करेंगे। उधर विधायक की भांजी दीपिका ने भी मामले को पारिवारिक बताते हुए फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही। विधायक आदेश चौहान के वकील नीरज कांबोज ने बताया कि इस मामले में विधायक आदेश चौहान की विधायकी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनको सजा 6 माह की हुई है जबकि जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार 2 वर्ष या उससे अधिक सजा होने पर सदस्यता चली जाती है और इसके साथ विधायक आदेश चौहान को जमानत भी मिल गई उनकी भांजी को 6 महीने की सजा हुई है जबकि पुलिसकर्मियों को 1 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद इन्हें जमानत मिल गई।

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