हरिद्वार में इन चार केदो पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा करवाई जा रही है जिसके चलते 18 मई को इन परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा के समय निषेधाज्ञा लगेगी।

इस सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक-253 दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के अनुसार सहायक वन संरक्षक लौगिग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा-2025 के अन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) दिनांक 18.05.2025 (रविवार) को एकल सत्र पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक जनपद हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी हैं, जिसमें नगर हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत निम्न परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं।
नगर कोड-12 केन्द्र कोड 147 परीक्षा केन्द्र का नाम ज्वालापुर इण्टर कॉलेज निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वार एवं केन्द्र कोड 148 पी०एम० श्री गर्वन्मेंट गर्ल्स इण्टर कॉलेज निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार केन्द्र कोड 149 म्यूनिसीपल इण्टर कालेज मौहल्ला नीलखुदाना ज्वालापुर हरिद्वार एवं केन्द्र कोड 150 एस०वी०एम० इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार दिनांक/समय 18.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक आयोजत की जाएगी।
नगर मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित की है।
हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा, परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नही चलेगा और न ही अपने पास रखेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्ष केन्द्रों को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं वयक्तिगत सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचायेगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा, परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नही होगी, परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नही होगी, परीक्षा केन्द्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न ही करायेगा।
यह प्रतिबंध दिनांक 18 मई, .2025 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यह जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
