पुलिस ने अवैध शराब व नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त अवांछनीय लोगों को गुंडा एक्ट के तहत किया जिला बदर
ढोल नगाड़ों के साथ जनपद की सीमा से बाहर खदेड़ा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे ने जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने के जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। आज कोतवाली श्रीनगर पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश के अनुपालन में पौड़ी गढ़वाल में निवासरत योगेंद्र सिंह रावत पुत्र सोहन सिंह रावत, ग्राम-श्रीकोट गंगानाली, थाना श्रीनगर के विरुद्ध उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम -1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही कर अभियुक्त को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) की कार्यवाही की गई। अब 6 माह तक योगेंद्र सिंह रावत जनपद पौड़ी में प्रवेश नहीं करेगा। योगेंद्र सिंह रावत जनपद में लगातार शराब की तस्करी में शामिल रहा है व इस पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित कई मामले दर्ज है जिस कारण समाज में इसका बुरा असर हो रहा था। जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है।
(राजेन्द्र शिवाली )