आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत धारा-163 भा ना सु संहिता के इन प्रतिबन्धों के अन्तर्गत नगर निगम हरिद्वार, क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू।

प्रशासन
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नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार अजयवीर सिंह ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र अधिसूचना संख्या 1690 दिनांक 23 दिसम्बर 2024 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 यक एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य मे यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढी नेगी तथा नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर एंव किच्छा को छोडकर) मे नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा की गई है। इस दौरान कुछ आवंछनीय एवं समाज विरोधी तत्वों के द्वारा नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने की सम्भावना है, जिसके लिये तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, द्वारा जनपद हरिद्वार अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत नगर निगम हरिद्वार, क्षेत्रान्तर्गत निम्न निषेधाज्ञा जारी की गई है।
नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनाऐगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारियों व धार्मिक स्थल पर होने वाले परम्परागत सभाओं पर लागू नही होगा। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाठी, बल्लम, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नही चलेगा और न अपने पास रखेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अत्यधिक वृद्ध एवं ऐसे विकलांग एवं विभार जो बिना लाठी के सहारे चल नही सकते पर लागू नही होगा। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर रोडे या फैंककर मारे जाने वाली वस्तुऐं एकत्रित नही करेगा और न करायेगा। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली गलौज या भडकाने वाले शब्दों का प्रयोग नही करेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुॅचे या शान्ति भंग होने की संभावना हो। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति बिना सम्बंधित प्रभारी निरीक्षक कोतवाली/मजिस्ट्रेट, अधोहस्ताक्षरी अथवा निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के जुलूस नहीं निकालेगा और न जनसभा करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी-बारातों, भजन-कीर्तन व शव यात्राओं पर लागू नही होगा। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों को प्रकाशित/प्रचारित नही करेगा या कराऐगा और न ही इनके प्रसारण में सहायक होगा जिसमें जन सामान्य, विभिन्न वर्गों सम्प्रदायों के साथ घृणा व द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शांति भंग होने की संभावना हो। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति शिक्षण सस्थाओ, दुकानांे, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि को जबरन बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो आतिशबाजी करेगा और न कराएगा। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत मतगणना के दिन प्रत्याशियों के वाहन यदा-कदा मध्य सडक पर नही चलेगें। कोई काफिला तीन गाडियों से अधिक का नही होगा और वाहनों मे क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार नही होगे। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति सडक पर न तो मंच बनाकर वक्तवय देगा और न ही सडक को खोदकर गढ्ढा एंव सडक द्वार बनाएगा। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति या स्थल पर न ही किसी प्रकार का झण्डा, बैनर आदि लगायेगा, जो किसी सार्वजानिक प्रतिभा को ढके या प्रतिभा की गरिमा को ठेस पुहचे। बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई व्यक्ति सार्वजानिक पार्को में सभा/बैंठक नही करेगा। मतगणना की तिथि को मतगणना स्थल के परिसर से 300 मीटर के अन्दर निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था मे संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा अपने मतगणना एजेन्ट, मीडियाकर्मी या जिन्हे, निर्वाचन कार्य सम्पन्न करने है नियमानुसार पास जारी किये गये हो के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति मतगणना कार्य मे किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न नही करेगा और न प्रेरित करेगा। चुकि यह मामला विशेष परिस्थितियो का है ओैर इतना समय नही है कि समस्त सम्बन्धितों को इसकी तामिली करायी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो दिनंाक 24 दिसम्बर, 2024 से तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा और मतदान की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा बशर्ते है कि इससे पूर्व इससे निरस्त न कर दिया जाये। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता है, अथवा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष आदि इसका उल्लघंन पाये जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। यह आदेश सम्पूर्ण नगर निगम हरिद्वार क्षेन्त्रान्तर्गत मान्य होगा।

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