वरिष्ठ कोषाधिकारी अजय कुमार ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिये सदर कोषागार हरिद्वार / कोषागार रुड़की / उपकोषागार हरिद्वार एवं लक्सर से पेंशन आहरित करने वाले समस्त पेंशनरों/ई स्टाम्प वेंडरों को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग द्वारा प्रेषित नोटिस सं० ITO (TDS)/HDR/Misc/2025-26/2949 दिनांक 15/03/2026 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक अवशेष आयकर मांग जमा किये जाने के सम्बंध में अवगत कराया गया है। अतः राज्य सरकार के समस्त पेंशनरों/ई स्टाम्प वेंडरों को सूचित किया जाता है कि जनपद कोषागार हरिद्वार से भुगतानित पेंशन/कमीशन से सम्बन्धित उपरोक्त अवधि की यदि कोई आयकर मांग शेष है तो दिनांक 31/03/2026 से पूर्व सम्बन्धित कोषागार के TAN पर जमा करते हुए चालान कोषागार में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर, साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पैन व आधार लिंक न होने पर आयकर नियमों के आलोक में 20 प्रतिशत आयकर कटौती की जायेगी।

