उत्तराखंड शासन के पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत के अवसान के बाद प्रशासक की नियुक्ति को लेकर निर्णय लिया है।
यह कदम प्रमुख, क्षेत्र पंचायत संघ, उत्तराखंड के ज्ञापन (03.12.2024) और प्रदेश प्रधान संगठन, उत्तराखंड के ज्ञापन (04.12.2024) के आधार पर, मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के पालन में उठाया गया है। इस निर्णय के तहत, उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों में प्रशासक की तैनाती के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है।
जिसमें निम्न लिखित तीन सदस्य हैं _
1. युगल किशोर पंत, अपर सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन / अध्यक्ष ।
2. श्रीमती निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड / सदस्य । 3. श्रीमती हिमानी जोशी पेटवाल, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड / सदस्य ।
उपरोक्त समिति को कहा गया है कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त दिनांक 09.12.2024 तक सम्बन्धित प्रकरण पर सुस्पष्ट आख्या (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।